जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने एक अपराधी पर की
जिला बदर की कार्यवाई
आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार पप्पू ऊर्फ सुरेश पिता दम्मू ऊर्फ दामोदर रजक निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना दमोह देहात को जिला दमोह की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 1 वर्ष की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है, तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाये एवं अपने आचरण में सुधार करे।
जिला बदर की अवधि में केवल संबंधित के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देगा तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से