जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी ने धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले
जुलूस/गैर/मेले एवं सार्वजनिक
रूप से लोगों का एकत्रित होना किया प्रतिबंधित
दमोह: 26 मार्च 2021
राज्य शासन के गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने पूर्व में जारी आदेश एवं संशोधित आदेश में पुन: संशोधन किया है।
संशोधित जारी आदेशानुसार जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले, सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।