जिला मजिस्ट्रेट ने की जिला बदर की कार्रवाई
दमोह : 28 जनवरी 2022
जिला मजिस्ट्रेट एस. कृष्ण चैतन्य ने अपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देष्य से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-05(ख) के तहत मनोज पिता रूप्पू उर्फ रूपदास पटैल निवासी मुश्कीबाबा के पास मांगज वार्ड नं- 04 दमोह थाना देहात जिला दमोह को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस की कालावधि के लिए निष्काशित किया है तथा आदेशित किया है, कि इ seस आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अन्दर दमोह जिले सीमाओं से बाहर चला जावें एवं अपने आचरण में सुधार करे। उपरोक्त जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।