जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में “नाईट कर्फ्यु” रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रभावी

जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में “नाईट कर्फ्यु”

 

रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रभावी

दमोह : 02 जुलाई 2021

 

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के तारतम्य में जिला मजिस्ट्रेट श्री एस.कृष्ण चैतन्य ने “नाईट कर्फ्यु“ के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है।

 

जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक “नाईट कर्फ्यु” प्रभावी रहेगा। 04 जून को जारी आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

 

ज्ञातव्य है राज्य शासन के आदेशानुसार संपूर्ण राज्य के लिये कोविड-19 संक्रामक रोग घोषित किया गया है। जिसके तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत जारी किया गया था जो वर्तमान में प्रभावशील है।

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