
– *पतंग उड़ाते समय रहें सावधान, चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंध*
आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पतंग उड़ाते समय सावधानियां को लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है। नागरिकों से अपील है कि एडवाइजरी का पालन करें,करवाएं तथा सुरक्षित रहें।
* चलती सड़कों के पास पतंग न उड़ाएं बल्कि सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ही पतंग उड़ाएं। यथासंभव कोशिश करें कि खुले मैदान में जाकर ही पतंग का आनंद लें।
* धूप तेज होने पर पतंग न उड़ाएं।आपको चक्कर आने जैसी परेशानी हो सकती है।
* प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों के पतंग उड़ाते समय छत से गिरने की सूचनाएं प्राप्त होती हैं अतः अपनी उपस्थिति में ही बच्चों को पतंग उड़ाने दें एवं खुले छत पर बच्चों को बिल्कुल भी पतंग उड़ाने ना दें।
* बच्चों को मांझे से दूर रखें, पतंग उड़ाते समय उनका विशेष ध्यान रखें।
* पतंग उड़ाने के लिए स्वदेशी सूत के मांझे का प्रयोग करें। मांझा तैयार करने में बल्ब का चूरा और नीला थोथा प्रयोग में न लाएं यह पक्षियों के साथ इंसान की जान के लिए भी घातक है।
* बिजली के तारों के निकट पंतग न उड़ायें, बिजली की तारों में उलझी पंतग या डोर को न छुयें।
* पतंग उड़ाने से पहले हाथों में दस्ताने पहनें। मांझा पकड़ने वाले और पतंग उड़ाने वाले में तालमेल बनाए रखें।
* अगर अंगुली कट जाए तो फौरन उस पर हल्दी का लेप लगाएं। घाव गहरा हो तो डॉक्टर को दिखाएं।
* चाइना डोर (प्रतिबन्धित मांझे) का बेचना एवं उपयोग करना गैरकानूनी है। जन सामान्य से अपील है कि प्रतिबंधित मांझा विक्रय व उपयोग की सूचना कृपया पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 7587619008 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम देवें।
इस प्रकार की गतिविधियों की ड्रोन से निगरानी की जायेगी, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
*दमोह पुलिस द्वारा जनहित में जारी।*
