भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार (एफ.एस.एस.ए.आई.) के प्रोजेक्ट “सेफ भोग” का मुख्य उद्देश्य भारत में विभिन्न धार्मिक तीर्थ स्थलों/पूजा स्थलों पर शुद्ध एवं सुरक्षित प्रसाद एवं भोजन को श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराना है। भोग अर्थात “ईश्वर के लिए आनंदमय एवं स्वच्छ अर्पण” है। इसके तहत सभी पूजा स्थलों में वितरित होने वाला प्रसाद एवं भोजन एवं उसके समीप खाद्य प्रतिष्ठानों को फ़ूड सेफ्टी के तहत फ़ूड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इन स्थानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है।
दमोह जिले में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर शुद्ध एवं सुरक्षित प्रसाद एवं भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में माधवी बुधौलिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के सहयोग से दमोह शहर के हटा रोड स्थित मां बड़ी देवी मंदिर को सेफ भोग प्रमाणन हेतु चयनित किया गया था। एफ.एस.एस.ए.आई. ने केंद्रीय ऑडिटर की प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट अनुसार मां बड़ी देवी मंदिर को सेफ भोग प्रमाण पत्र जारी किया है। उक्त प्रमाण पत्र 25 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2027 की अवधि तक वैध रहेगा। उक्त प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में ऑडिटिंग पार्टनर हासिल बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ट्रेनिंग पार्टनर एरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति एवं इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फ़ूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन दमोह मध्यप्रदेश द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है।