दवा व्यापारियों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोडीन सिरप मरीजों को नहीं देने के निर्देश दिए है।


नियमों के उल्लंघन की दशा में जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस निलंबन अथवा

निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी

            खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दमोह द्वारा कोडिंग घटक युक्त दवाईयो के क्रय विक्रय संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए है। औषधि निरीक्षक महिमा जैन ने बताया शासन द्वारा कोडीन युक्त दवाईयो के क्रय  विक्रय पर सख्ती दिखाते हुए सभी दवा व्यापारियों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोडीन सिरप मरीजों को नहीं देने के निर्देश दिए है। साथ ही पर्चे पर दुकान की सील साइन एवं दिनांक भी अंकित करना है।

            उन्होंने बताया शासन द्वारा होलसेलर के लिए 1000  बॉटल्स प्रतिमाह  एवं रिटेलर्स के लिए 50 बॉटल्स प्रतिमाह क्रय विक्रय की मात्रा निर्धारित की गई है। विशेष परिस्थिति में इससे अधिक मात्रा के लिए शासन को जानकारी देना अनिवार्य है। औषधि निरीक्षक दमोह द्वारा समस्त दवा व्यापारियों को अनाधिकृत डॉक्टर अथवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी आमजन को शेड्यूल मेडिसिन,नारकोटिक्स मेडिसिन नहीं देने के सख्त निर्देश दिए गए है। नियमों के उल्लंघन की दशा में जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

            औषधि निरीक्षक ने बताया गत दिवस मनमीत फर्मास्यूटिकल संचालक द्वारा 70 मेडीसिन की लिस्ट की जाँच रिपोर्ट कंपनी द्वारा कार्यालय खाद्य औषधि प्रशासन दमोह में दी गई, तदोपरांत 15 अक्टूबर को औषधि निरीक्षक द्वारा यहां पर संधारित जैनेटिक बायोसिस कंपनी के विभिन्न डिवीजन के प्रोड्क्ट की जानकारी लेते हुये करीब 8 डिवीजन के 9 ड्रग के सेम्पल एवं उनके परिचेज के बिल लिये गये एवं 16 अक्टूबर को 09 ड्रग सेम्पल जाँच हेतु शासकीय प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया।

            औषधि निरीक्षक ने बताया जिले के समस्त औषधि विक्रेता रीटेल एवं होलसेल को अवमानक औषधि के क्रय-विक्रय के संबंध में शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया एवं पत्र देकर तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये कहा गया, जिसमें संबंधित दवाईयों की पूरी जानकारी दी गई, जो कि अवमानक घोषित की गई है। साथ ही उक्त दवाईयों को वापस लेने की प्रक्रिया कर औषधि प्रशासन दमोह को सूचित करने के लिये निर्देशित किया गया है।

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