01 मार्च से शस्त्र लाइसेंस के आवेदन केवल ऑनलाइन, बिना पोर्टल प्रक्रिया मैनुअल आवेदन नहीं होंगे स्वीकार: कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर

01 मार्च से शस्त्र लाइसेंस के आवेदन केवल ऑनलाइन, बिना पोर्टल प्रक्रिया मैनुअल आवेदन नहीं होंगे स्वीकार: कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर

 

दमोह। जिले में शस्त्र लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि 01 मार्च 2026 से शस्त्र लाइसेंस के नवीन आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया हेतु NDAL-ALIS पोर्टल (https://ndal-alis.gov.in/�) संचालित किया जा रहा है। जिले में निवासरत इच्छुक आवेदक इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिन लाइसेंसधारियों को पूर्व में शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, वे भी अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

कलेक्टर श्री कोचर ने स्पष्ट किया कि 01 मार्च 2026 से नवीन शस्त्र लाइसेंस के आवेदन केवल ऑनलाइन पद्धति से ही प्राप्त किए जाएंगे। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर एक यूनिक e-file नंबर अंकित होगा। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर, निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा करते हुए मैनुअल प्रति कलेक्टर कार्यालय में जमा करनी होगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण किए बिना सीधे मैनुअल रूप से जमा किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने सभी इच्छुक आवेदकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पूर्व पोर्टल की जानकारी लेकर आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें,

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