10बजे से प्रातः 06 बजे तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा

विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओ को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा


जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

            आगामी समय में विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जायेगी, जिनमें कक्षा 5 वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी  से 01 मार्च 2025 तक, कक्षा 8 वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी  से 05 मार्च 2025 तक, कक्षा 9 वीं की परीक्षाएं 05 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक, कक्षा 10 वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी  से 19 मार्च 2025 तक और कक्षा 12 वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक आयोजित होंगी। इसी के मद्देनजर म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

       जारी आदेशानुसार विद्यार्थियों की परीक्षा 05 फरवरी  से 25 मार्च 2025 तक होने से यह आवश्यक हो गया है कि दमोह जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया जायें।

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