अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण कार्य की सूचना दमोह हेल्पलाईन नम्बर 07812-350300 पर दर्ज कराई जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम/पता/मोबाईल नम्बर पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।

*कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आमजन से कहा

 

अवैध,अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण कार्य की सूचना दमोह हेल्पलाईन

 

नंबर 0812-350300 पर दर्ज कराई जा सकती है

 

सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नंबर पूर्णत: गोपनीय रखा जायेगा*

 

 

 

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आम जन को सूचित करते हुये कहा है, कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अध्याय-3 में अनाधिकृत कालोनियों के विकास के विरूद्ध नगरपालिका,नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित/निर्मित अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों में प्राधिकृत अधिकारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हैं।

 

इस संबंध में यदि नगरीय क्षेत्र में अवैध/अनाधिकृत कालोनियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, तो इसकी लिखित सूचना दी जा सकती है। मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अध्याय-3 में अनाधिकृत कालोनियों के विकास के विरूद्ध नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित/निर्मित अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों की लिखित सूचना/शिकायत न्यायालय कलेक्टर दमोह में प्रस्तुत की जा सकती है।

 

            इसी प्रकार मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों में अनाधिकृत कालोनियों के विकास के विरूद्ध ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित/निर्मित अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों की लिखित सूचना/शिकायत न्यायालय कलेक्टर दमोह अथवा संबंधित क्षेत्र के न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) में प्रस्तुत की जा सकती है।

 

            अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण कार्य की सूचना दमोह हेल्पलाईन नम्बर 07812-350300 पर दर्ज कराई जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम/पता/मोबाईल नम्बर पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।

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